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साइबर ठगी मामले में CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी, जमानत खारिज

Satyakhabarindia

सुप्रीम कोर्ट में साइबर अपराध से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश Justice Surya Kant ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं और ऐसे मामलों में अदालत को सख्त रुख अपनाना पड़ता है।

जमानत देने से किया इनकार

बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ एक साइबर ठगी मामले में आरोपी की जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।

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साइबर ठगी मामले में CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी, जमानत खारिज

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि साइबर अपराधियों की गतिविधियां राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रहतीं। वे देश के अलग-अलग हिस्सों में लोगों को निशाना बनाकर आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं और उनकी पहचान करना भी कई बार चुनौतीपूर्ण होता है।

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‘समाज के लिए गंभीर चुनौती’

सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि साइबर ठगी के जरिए लोगों की मेहनत की कमाई को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे अपराधी निवेशकों और आम नागरिकों को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाते हैं। अदालत ने माना कि डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

पहले भी चर्चा में रही थीं टिप्पणियां

यह पहली बार नहीं है जब CJI सूर्यकांत की कोई टिप्पणी चर्चा का विषय बनी हो। इससे पहले भी एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान उनकी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में बहस छिड़ गई थी। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनके बयान का संदर्भ अलग था और उसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया।

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साइबर अपराध पर बढ़ती न्यायिक सख्ती

हाल के वर्षों में ऑनलाइन ठगी, डिजिटल फ्रॉड, निवेश घोटाले और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। ऐसे मामलों में अदालतें लगातार सख्त रुख अपनाती रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई और त्वरित जांच ही इस चुनौती से निपटने का प्रभावी तरीका है।

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